Haryana: हरियाणा में महिलाओं के लिए एक स्कीम शुरु हुई है. हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके जीवन यापन के लिए व व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है।
इस स्कीम के अंतर्गत जिन विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, इस स्कीम की पात्र होंगी।
जानकारी के मुताबिक कुल ऋण का 10 प्रतिशत महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50000 रुपए, अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होंगी। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667220955 पर संपर्क कर सकतें हैं।