Haryana: हरियाणा के शिक्षकों के लिए आई बड़ी खबर, देखिए ऑर्डर
ऐसे शिक्षक अर्थात पीआरटी / टीजीटी / पीजीटी /ईएसएचएम / हैड मास्टर/प्रधानाचार्य जिन्हें राज्य के सरकारी स्कूलों में सक्षम प्राधिकारी/ माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रतिनियुक्त किया गया था और वर्तमान स्कूल से कार्यमुक्त नहीं हुए हैं, की प्रतिनियुक्ति अवधि को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के अंत तक अर्थात 31 मार्च, 2025 तक या किसी भी माध्यम से ऐसे स्कूलों में शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, जो भी पहले हो, ऐसे स्कूलों के छात्रों को उनके प्रतिनियुक्ति आदेश में उल्लिखित समान शर्तों पर निर्बाध अध्ययन प्रदान करने के लिए बढ़ाया जाता है।