Delhi: दिल्ली की सीएम आतिशी ने ट्वीट किया है. दिल्ली में दिन ब दिन हालात खराब होती जा रही है. लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है.
दिल्ली NCR में बढ़ते गैस चैंबर से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आज सुबह आठ बजे से दिल्ली में GRAP-4 लागू किए जाने का आदेश दिया है।
GRAP-4 के नए प्रतिबंध सोमवार सुबह 8 बजे से लागू होंगे। दिल्ली में GRAP-3 पहले से ही लागू है। यानी अब दिल्ली में कई चीजों पर प्रतिबंध लगेगा.
GRAP-4 के चलते दिल्ली की सीएम अतिशी ने कहा कि 10वीं और 12वीं छोड़कर सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। अगले आदेश तक सिर्फ 10वीं-12वीं के छात्र ही स्कूल जाएंगे।
इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री पर रोक लगेगी।
दिल्ली के बाहर के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लगेगी।
GRAP-4 के तहत BS 4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगेगा।
सभी स्कूल्स को ऑनलाइन करने की सिफारिश की गई है।
प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूल बंद किए जाएंगे। सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जारी रहेंगी।
दिल्ली-एनसीआर मे राज्य सरकारें ऑनलाइन क्लासेस चला सकती हैं।
सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं।
ऑफिस अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती हैं।