Haryana Holiday: हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा 2025 के आम चुनाव के मद्देनज़र मतदान के दिन, 5 फरवरी 2025 (बुधवार), को सवेतन अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश (सवेतन) देने की घोषणा की है।
यह अवकाश उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जो हरियाणा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।
बता दें कि एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह प्रावधान, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत, उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, जिससे उसे आम चुनाव में अपना वोट डालने की सहूलियत मिलती है।
हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी