Budget 2024: एंजल टैक्स पूरी तरह से खत्म
सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है.
नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3 लाख से 7 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स 5 फीसदी होगा.
7 – 10 लाख की इनकम पर 10% टैक्स
7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक आय पर टैक्स 10 फीसदी है. 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स देना होगा.
सरकार को 30,000 करोड़ की इनकम संभव
12 लाख रुपए से 15 लाख तक की आय पर टैक्स 20 फीसदी होगा. टैक्स बदलाव से सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है.
Copper Cobalt जैसे 25 क्रिटिकल मिनरल पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई है. कोबाल्ट, लिथियम पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई. श्रिंप, फिश, फीड पर भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई है.गोल्ड, सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दी गई है. प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6.4 फीसदी की गई. लेदर, फुटवियर पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है. PVC फ्लेक्स बैनर्स पर कस्टम ड्यूटी घटकर 10 फीसदी हुई है.
टेलीकॉम उपकरण, अमोनियम नाइट्राइट पर बढ़ी ड्यूटी
टेलीकॉम उपकरण पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है. टेलीकॉम उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर 15 फीसदी की गई. अमोनियम नाइट्राइट पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर 10 फीसदी करने का एलान किया गया.
वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा
सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए कर दिया गया है. नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है.