EPFO: पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है. EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने नियमों में बदलाव करने जा रही है. खबरें है कि EPFO के द्वारा नियमों के बदलाव के बीच खबर ये भी है कि मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) में सुधार करने पर विचार कर रहा है. जिसके तहत श्रम मंत्रालय सदस्यों को अधिक पेंशन के लिए अंशदान बढ़ाने की अनुमति दे सकता है.
जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों के वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत, EPF खाते में जाता है. वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस-95 में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है.
सबसे बड़ी खबर है कि EPFO के नियमों में बदलाव के बीच यदि कोई सदस्य अपने EPS-95 खाते में अधिक योगदान करते हैं तो उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी. इसलिए, मंत्रालय अब EPS में ज्यादा योगदान पर जोर देने का विचार कर रहा है