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Haryana: प्रदेश के इस जिले में लागू हुई धारा 144, कोर्ट के आदेश

Haryana: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए झज्जर में धारा 144 लागू करते हुए बगैर अनुमति के पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने सहित अन्य प्रतिबंध लगाए हैं।

आदेशों के तहत नागरिकों के घातक हथियार, फायर आर्म, गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, लाठी लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।

आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

जिलाधीश द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पारित यह आदेश आगामी 43 दिनों तक लागू रहेंगे।

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