Haryana: हरियाणा में परिवहन विभाग के द्वारा नए आदेश जारी कर दिए गए है. मंत्री अनिल विज ने साफ कहा है कि हरियाणा में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और होलोग्राम आधारित रंगीन स्टीकर के बगैर वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा. ने अधिकारियों को चेताया है कि वे अपने आस-पास के सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को निर्देशित करें कि वे ऐसे किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी न करें, जिस पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर्ड स्टीकर न लगा हो।
परिवहन विभाग के आयुक्त यशेंद्र सिंह ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जिला परिवहन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनके अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत वाहनों के विंडस्क्रीन पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाए जाएं।
इस संबंध में जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाए ताकी प्रदेश में करीब 80 लाख वाहन पंजीकृत हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके. आदेश जारी हुआ है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर चालानं किया जाएगा। चालान की रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर निदेशालय भेजनी होगी। सभी वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य होगा, ताकि कोहरे और रात के अंधेरे में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
परिवहन मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगा होना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में बिना रिफ्लेक्टर के वाहन को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाए। अमूमन जिन वाहनों पर रिफलेक्टर नहीं होता, उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका अधिक रहती है।