हरियाणा में सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि हरियाणा के करनाल जिले में ट्रांसजेंडर स्कूल को अब आधिकारिक मान्यता मिल गई है। बता दें कि यह फैसला हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने है।
स्कूल को मिली आधिकारिक मान्यता
बता दें कि यह स्कूल साल 2014-15 में शुरू किया गया था तब इस स्कूल में करीब 800 स्क्वेयर मीटर का एक एरिया होता था। जिसके कारण इसे मान्यता नहीं मिल पाई, क्योंकि नए नियमों के अनुसार किसी भी स्कूल को मान्यता देने के लिए कम से कम 1500 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए। इस नियम के कारण स्कूल को अब तक मान्यता नहीं मिल रही थी।
हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा और उनके साथियों ने इसको लेकर यह फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है और ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 भी यही कहता है कि इस समुदाय को शिक्षा और रोजगार में कोई भेदभाव नहीं झेलना चाहिए।
बता दें कि इसको लेकर स्कूल की ओर से एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें बताया गया कि जमीन की कमी के कारण स्कूल को रोका जा रहा है, जबकि इसमें जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया जाता है।