High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना तटों में छठ पूजा मनाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि नदी का पानी बहुत प्रदूषित है। इसमें पर्व मनाने से लोगों की सेहत बिगड़ सकती है।
चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि दिल्ली में 1000 जगहों पर छठ मनाने के इंतजाम किए गए हैं, वहां जाकर लोग पर्व मना सकते हैं।
याचिका पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान ने दायर की थी। इसमें दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के 29 अक्टूबर 2021 के एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। इस नोटिफिकेशन में यमुना किनारे उत्सव स्थल बनाने पर बैन लगा दिया गया था
याचिकाकर्ता ने कहा कि बैन कोविड-19 के दौरान लगाया गया था। मगर कोर्ट ने प्रदूषित नदी का हवाला देते हुए कहा कि छठ पूजा के लिए लोग यमुना के जहरीले पानी में न जाएं, इसलिए यह बैन लगाया गया है।