Hisar: हिसार की शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया केस के सस्पेंशन को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मंत्री मिनिस्टर को किसी अधिकारी या कर्मचारी को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है
बता दें कि हरियाणा के मिनिस्टर बनवारी लाल ने आदेश जारी किया था कि हिसार DEEO निर्मल दहिया को सस्पेंड किया जाए न सिर्फ बल्कि उनको ऑफिस न छोड़ने का आदेश जारी हुआ था.