Kaithal News: ए.सी.बी. की अम्बाला टीम द्वारा नगर परिषद, कैथल घोटाला में दिनांक 31.01.2025 को मुकदमा में ठेकेदार कमलजीत पुत्र निवासी गांव किठाना, थाना राजौन्द, जिला कैथल व आरोपी शेखर काला निवासी गांव कुराड जिला कैथल को गांव बडनपुर जिला जीन्द से गिरफ्तार किया गया है।
दिनांक 01.02.2025 को पुलिस कस्टडी के दौरान ए.सी.बी. द्वारा आरोपी कमलजीत से 1,00,000/ रूपये व शेखर काला से 4,00,000/- रूपये (कुल 500000/- रू. नकद) उनके द्वारा गबन की गई राशी में से बरामद किये गये है तथा आरोपी कमलजीत व शेखर काला को माननीय न्यायालय जे.एम.आई.सी, कैथल के सम्मुख पेश किया गया।
जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश उपरान्त दोनो आरोपियो को जिला जेल कैथल में बंद करवाया गया।
ए.सी.बी द्वारा दिनांक 30.5.2024 को आरोपी अनिल कुमार, प्रोपराईटर से 2,15,000/- रूपये, नवीन कुमार, उप मण्डल अभियन्ता, नगर परिषद कैथल से 5,00,000/- रूपये, जसबीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद कैथल, से 70,000/- रूपये, दिलबाग सिंह, ठेकेदार प्रोपराईटर सत्यम निमार्ण कम्पनी से 3,00,000/- रूपये, राजेश गर्ग, प्रोपराइटर वासु निमार्ण कम्पनी से 50,000/- रूपये तथा अभय संधू, प्रोपराइटर लक्ष्मी बिल्डिंग मैटिरियल स्टोर एंड सप्लायर से 1,80,000/- रूपये सरकार की गबन राशी की बरामद की गई थी।
इसके उपरान्त दिनांक 01.08.2024 को एक अन्य आरोपी रोहताश, ठेकेदार से 1,50,000/- रूपये भी बरामद किये गये। इस प्रकार उपरोक्त सभी आरोपियों से कुल 14,65,000/- रू0 नकद सरकार की गबन की गई राशी में से बरामद किये गये थे।
उपरोक्त सभी आरोपी अभी माननीय न्यायालय से नियमित जमानत पर है।
ए.सी.बी. अम्बाला टीम द्वारा दिनांक 28.5.2024 को मुकदमा केे अनुसंधान के दौरान नवीन कुमार, तत्कालीन SDO, जसबीर सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, कुलवन्त सिंह, तत्कालीन लेखा लिपिक, जिला परिषद कैथल व अन्य 04 ठेकेदारों अनिल गर्ग, राजेश गर्ग, दिलबाग सिंह व अभय सन्धू को गिरफतार कर लिया गया। इसके उपरान्त दिनांक 01.08.2024 को ए.सी.बी. द्वारा एक अन्य आरोपी रोहताश, ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया।
ए.सी.बी. द्वारा अभियोग में आरोपी नवीन कुमार, उप मण्डल अभियन्ता, जसबीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, कुलवंत सिंह, तत्कालीन लेखा लिपिक, नगर परिषद कैथल व आरोपी ठेकेदार दिलबाग सिंह, राजेश गर्ग, अभय संधू, रोहताश, व अनिल कुमार, के विरूद्व चालान (चार्जशीट) माननीय न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल में दिनांक 23.8.2024 को दिया जा चुका है।
ए.सी.बी. द्वारा पूर्व विधायक लीलाराम हल्का कैथल द्वारा जूलाई 2021 में दी शिकायत के आधार पर जांच की गई। शिकायत में आरोप था कि जिला परिषद कैथल में वितिय वर्ष 2020-21 में पंचायत विभाग हरियाणाा से grant for creation of capital assets के लिए प्राप्त हुए 31.64 करोड रूप्ये में से 50 प्रतिशत राशि से sanitation work किए जाने थे। उपरोक्त राशि में से 15.82 करोड के जिला परिषद कैथल के गावों में sanitation work न करके नगर परिषद के अधिकारी/कर्मचारी व ठेकेदारो से 35 से 40 प्रतिशत कमीशन लेकर ठेकेदारों को राशी का भुगतान कर दिया गया, जबकि मौका पर काम भी नही हुये। ए.सी.बी. द्वारा उपरोन्त मामले में जांच के उपरान्त अभियोग संख्या 13 दिनांक 27.05.2024 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में दर्ज किया गया था