New Law By Government: केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नए नियमों के अनुसार, अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन 20 साल तक किया जा सकेगा। पहले यह सीमा 15 साल थी। इस बदलाव का उद्देश्य 15 साल से पुराने वाहनों के उपयोग को सीमित करना है। साथ ही लोगों को समय पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित करना है।
मंत्रालय ने विभिन्न वाहनों के लिए नई फीस तय की है। मोटरसाइकिल के लिए 2,000 रुपए और कार जैसे लाइट मोटर वाहनों के लिए 10,000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। इनवैलिड कैरिज के लिए 100 रुपए और थ्री-व्हीलर के लिए 5,000 रुपए देने होंगे।

आयातित वाहनों के लिए फीस अधिक रखी गई है। दो या तीन पहिया आयातित वाहनों के लिए 20,000 रुपए और चार या अधिक पहिया वाले आयातित वाहनों के लिए 80,000 रुपए फीस तय की गई है। अन्य वाहनों के लिए 12,000 रुपए की फीस लागू होगी। सभी श्रेणियों में GST अतिरिक्त देना होगा।
वाहन मालिकों को 15 साल पूरे होने के बाद अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना होगा। इसके लिए उन्हें नई निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।