Order: हरियाणा में फैले धुंए को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त हो चली है. सरकार ने आदेश जारी किया है. सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सीधी FIR दर्ज होगी बल्कि जो किसान इस नियम को नहीं मानता है ऐसे किसान अगले 2 सीजन मंडियों में फसल नहीं बेच पाएंगे। इसके लिए उन किसानों के ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ के रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर दी जाएगी।
असल में कृषि और किसान कल्याण विभाग के निदेशक ने इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टरों को आदेश जारी कर दिए है. जारी आदेश दो अहम बातें लिखी गई है.
पहली कि पराली जला चुके या जलाने वालों पर केस होगा. उनके खिलाफ संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह कार्रवाई 15 सितंबर 2024 से लागू होगी।
दूसरा यह कि पराली जलाने वाले किसानों के मेरी फसल-मेरा ब्यौरा रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी। अगल पराली के अवशेष जलाएं जाते है तो ऐसा करने से किसान अगले 2 सीजन के लिए ई-खरीद पोर्टल से मंडी में अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। यह अनिवार्य है