Sandeep Singh: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए है. संदीप पर जूनियर कोच के साथ यौन शोषण का मामला चला हुआ था. चंडीगढ़ जिला अदालत में चल रहे इस केस में संदीप सिंह के खिलाफ एल.डी. कोर्ट ने धारा 354, 354-ए, 354-बी, 506, 509 आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए है.
जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर 2022 को एक जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. कोच ने बताया था कि संदीप सिंह ने उन्हें जबरन मोलेस्ट किया है. जिसकी शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी गई थी. बाद में 31 दिसंबर की रात 11 बजे
सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ IPC की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत केस दर्ज किया था।
अब कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाते हुए कहा कि है कि संदीप सिंह इस मामले में आरोपी साबित होते है. संदीप सिंह के उपर केस चलाया जाएगा.