Sarpanch Suspend: रेवाड़ी के बावल के गांव नैहचाना में बड़ा कार्रवाई की गई है. यहां के सरपंच प्यारेलाल को डीसी अभिषेक मीणा ने निलंबित कर दिया है। यह निर्णय हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत लिया गया है।
क्या आरोप था सरपंच पर
जानकारी के लिए बता दें कि सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में जांच के बाद निलंबन का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही बहुमत वाले सरपंच को चार्ज देने का भी निर्देश दिया गया है। यह निर्णय पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
दरअसल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट जो 27 जून व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बावल की रिपोर्ट जो 30 सितंबर को भेजी थी के आधार पर ग्राम पंचायत नैहचाना के सरपंच प्यारे लाल के विरुद्ध निम्न आरोप प्राथमिक तौर पर सिद्ध होने पाए गए हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि गांव नैहचाना से भाड़ावास फाटक की तरफ जो रास्ता जाता है वह पक्का बना हुआ है। इसके बीचों बीच सरपंच द्वारा आरसीसी पोल लगवाए गए हैं। पोल के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया तथा आम जन को आने-जाने में कठिनाई होती है। रास्ते में सरपंच द्वारा बिना संबंधित विभाग या उच्च अधिकारियों से स्वीकृति लिए सड़क के बीच में पोल लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया तथा सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है।