Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के हको में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 40% से अधिक बोलने और भाषा संबंधी दिव्यांग छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने में बाधा नहीं होनी चाहिए, केवल इसलिए कि ये दिव्यांगता 44 से 45 प्रतिशत है, ऐसे छात्रों को MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है इससे दाखिले के लिए विचार किए जाने का उसका अधिकार समाप्त नहीं होता. कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि “हम मानते हैं कि सिर्फ दिव्यांगता की मात्रा निर्धारित करने से उम्मीदवार को प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता” इसके लिए उम्मीदवार की विशेष रूप से जांच की जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान नियम के अनुसार 40% से अधिक दिव्यांगता वाले छात्र चिकित्सा की पढ़ाई नहीं कर सकतें। इसी को लेकर जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक दिव्यांग छात्र की याचिका पर ये फैसला सुनाया है।
फैसले में पीठ ने कहा कि अदालत को यह देखने की आवश्यकता है कि समानता के अधिकार का अप्रत्यक्ष उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।
कोर्ट ने साथ ही दिए ये निर्देश।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम यह निर्देश देने के लिए बाध्य हैं कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा ऐसे उम्मीदवारों के प्रवेश में केवल बेंचमार्क दिव्यांगता पर विचार करना बाधा नहीं बनेगा। हम निर्देश देते हैं कि बोर्ड के निर्णय न्यायिक निर्णय लेने वाले निकाय के समक्ष अपील योग्य होंगे।