TRAI: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, ट्राई ने कहा कि अब से टैरिफ नियमों में बदलाव किया जाता है, बड़ा बदलाव करते हुए अब से विशेष रिचार्ज कूपन की वैधता सीमा 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है।
TRAI ने कहा, “सेवा प्रदाता को केवल वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर (STV) जारी करना होगा, जिसकी वैधता 365 दिनों से अधिक न हो।” यह बदलाव उपभोक्ताओं को उनके जरूरत के हिसाब से सेवाओं का भुगतान करने में मदद करेगा।
वरिष्ठ नागरिकों और ब्रॉडबैंड यूजर्स को मिलेगा फायदा
TRAI ने कंसल्टेशन प्रोसेस के दौरान पाया कि आज देश में कई वरिष्ठ नागरिक, व ब्रॉडबैंड उपभोक्ता घरों में वाईफाई यूज करते है इसके इतर उन्हें मोबाइल के लिए अलग से डाटा रिचार्ज करवाना होता है, लेकिन अब से ट्राई ने बदलाव करते हुए कहा कि ऐसे परिवार व बुजुर्गो आदि को ऐसे प्लान की जरूरत नहीं होती जिसमें डेटा भी शामिल हो। इस वजह से वॉयस और एसएमएस के लिए अलग STV की जरूरत महसूस की गई।
TRAI ने स्पष्ट किया कि इस बदलाव से उन ग्राहकों को विकल्प मिलेगा जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं होती। साथ ही, इससे सरकार की डेटा समावेशन पहल पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सेवा प्रदाताओं को डेटा और बंडल ऑफर देने की आजादी होगी।
10 रुपये से कम कीमत के रिचार्ज पर भी मिलेगी अनुमति
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी कीमत के रिचार्ज कूपन जारी करने की अनुमति दी है, लेकिन 10 रुपये का कम से कम एक टॉप-अप कूपन अनिवार्य होगा। पहले, रिचार्ज कूपन केवल 10 रुपये या उसके गुणकों में ही जारी किए जा सकते थे।
TRAI ने कहा, “10 रुपये और उसके गुणकों में टॉप-अप वाउचर जारी करने की बाध्यता को खत्म किया जा रहा है। अब टेलीकॉम कंपनियां अपनी पसंद के अनुसार किसी भी मूल्य के वाउचर जारी कर सकती हैं। हालांकि, 10 रुपये का कम से कम एक टॉप-अप वाउचर देना जरूरी रहेगा।”