हरियाणा में सरकारी भर्तियों में महिलाओं के सीने की माप को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है कि अब वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर व अन्य पदों के लिए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में सीने की माप नहीं होगी.
पूर्व सीएम खट्टर के समय हुआ था बड़ा विवाद
पूर्व सीएम खट्टर के समय जब जुलाई 2023 में HSSC ने वन विभाग में भर्ती के लिए नया नियम जोड़ा था के अब से इस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के सीने का ‘सामान्य’ आकार 74 सेमी और सांस से फुला कर 79 सेमी होना चाहिए. इस अब सैनी सरकार ने रोक लगा दी है.
वहीं, पुरुषों के लिए सीना बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाए जाने के बाद 84 सेमी होना चाहिए
अब इस पर हरियाणा की सैनी सरकार ने वन विभाग की नियम संशोधन बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा ग्रुप-सी सेवा (संशोधन) नियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी थी.
इसके बाद शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है
हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक, कार्यकारी और विविध ग्रुप-सी संशोधन नियम, 1998 सेवा में महिलाओं के शारीरिक मानकों में संशोधन किया गया।
इन नियमों में संशोधन के कारण विभागीय नियमों में असमानता आ रही थी।
इस लिए महिलाओं की भर्ती के लिए विभागीय नियमों में एक समान मापदंड बनाए रखने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।
अब किए गए संशोधन के अनुसार शारीरिक मानक श्रेणी के तहत महिलाओं के मामले में 74 और 79 सेंटीमीटर को नियमों से हटा दिया गया है।