Chandigarh: हरियाणा चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल अर्जी को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। हालांकि, इस पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम के हरियाणा में प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
इसके अतिरिक्त, वह चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकता और सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी प्रकार के चुनाव प्रचार में उसकी भागीदारी पर पाबंदी रहेगी.
बीते सात महीने में करीब दस बार आए जेल से बाहर
बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट कुछ ही दिन पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) की याचिका का पर कहा था कि पैरोल या फरलो मामले में सरकार के पास अधिकार है। जिसके कुछ दिनों बाद ही राम रहीम को फिर फरलो मिल गई।
जानिए कब-कब आए बाहर
24 अक्टूबर 2020 को गुरमीत सिंह एक दिन की पैरोल मिली थी।
21 मई 2021 को भी एक दिन की पैरोल मिलने पर जेल से बाहर आया।
7 फरवरी 2021 को पहली बार 21 दिन की फरलो मंजूर हुई।
17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल मिली।
88 दिन बाद फिर 15 अक्टूबर को पैरोल मिली।
21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल।
20 जुलाई को फिर से 30 दिन की पैरोल मिली, बरनावा आश्रम में ही रहा।
21 नवंबर को 21 दिन की फरलो पर पांचवीं बार फिर बरनावा आया।
13 दिसंबर को वापस जेल गया।
19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल पर आया, 10 मार्च को लौटा।
14 अगस्त 2024 को वह 10वीं बार बाहर आया।