Haryana New Policy: हरियाणा में अब सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। सरकार ने हरियाण में स्कूल बैग नीति 2020 लागू कर दी है। यानी अब नई नीति के अनुसार विद्यार्थियों के गले में पानी की बोतल लटकी मिलने या बैग का वजन अधिक होने पर स्कूल जिम्मेदार होंगे।
बैग की वजन सीमा तया
हरियाणा शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए जहां नई नीति जारी की है वहीं सख्त आदेश देते हुए कहा है कि अब से स्कूलों में स्कूल बैग के वजन सीमा पहली कक्षा के लिए 1.5 किलोग्राम और 10वीं के लिए 5 किलोग्राम है। यानी इससे ज्यादा मिलता है तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं वर्दी के लिए भी किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव नहीं बनाया जा सकता।
हरियाणा में लागू हो गई स्कूल बैग नीति
बता दें कि हरियाणा में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग नीति 2020 लागू कर दी गई है। इस नीति के हिसाब से अब कोई स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। ऐसे नियम बनाए गए है कि अगर किसी तरह से स्कूल संचालकों ने नियमों की अवहेलना की तो सीधे तौर पर स्कूल ही जिम्मेदार होंगे।
अगर विद्यार्थियों के गले पानी की बोतल लटकी मिली या स्कूल बैग का वजन पांच किलोग्राम से अधिक मिला तो सीधे तौर पर स्कूल जिम्मेदार होंगे। यह नियम सभी स्कूलों के लिए एक सम्मान होंगे।
देखिए लिस्ट
- कक्षा पहली से दूसरी: स्कूल बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
- कक्षा तीसरी से पांचवीं: स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम तक होना चाहिए।
- कक्षा छठी से सातवीं: स्कूल बैग का वजन 4 किलोग्राम तक होना चाहिए।
- आठवीं से नौवीं: स्कूल बैग का वजन 4.5 किलो तक होना चाहिए।
- कक्षा 10वीं: स्कूल बैग का वजन 5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए।