Haryana News: एसीबी अम्बाला की टीम ने आज दिनांक 19.04.2025 को आरोपी कमल मित्तल पूर्व पार्षद, जिला कैथल को शिकायतकर्ता से उपायुक्त, कैथल के नाम से 4,00,000/रू. नकद (चार लाख रूपये) रिश्वत मांगने व प्राप्त करने उपरान्त गुरू तेग बहादुर चौक, कैथल से रंगे हाथो गिरफतार किया गया है तथा इस सम्बन्ध में आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 17 दिनांक 19.04.2025 धारा 7ए पी.सी. एक्ट 1988 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता ने एसीबी अम्बाला को शिकायत गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके द्वारा एस.बी.आई रोड कैथल नजदीक पुराना बस स्टैण्ड पर वर्ष 2024 में शोरूम नगर परिषद, कैथल से नक्शा पास करवाकर बनाया गया। नवम्बर 2024 में कमल मित्तल, पूर्व पार्षद, नगर परिषद, कैथल उसके शोरूम पर आया तथा उससे कहने लगा कि आपके द्वारा जो यह शोरूम बनाया गया है वह नक्शा मुताबिक नही बनाया गया है। मैने तुम्हारे द्वारा बनाये गये शोरूम की शिकायत सी.एम. विण्डो व नगर परिषद, कैथल में दी है।
वह उसके द्वारा दी गई शिकायतो को उपायुक्त, कैथल व अन्य अधिकारियों से कहकर फाईल करवा देगा। इसके लिये उसने द्वारा उससे 5,20,000/-रू. की मांग की गई तथा आरोपी उसे डरा धमकाकर उससे फरवरी 2025 में विरेन्द्र बंसल निवासी खुराना रोड, कैथल के सामने 5,20,000/-रू. ले गया परन्तु उसके द्वारा फिर भी शिकायतो को वापिस नही लिया गया।
दिनांक 17.3.2025 को उसके शोरूम को नगर परिषद, कैथल द्वारा सील कर दिया गया था इस पर उसके द्वारा अपने शोरूम की सील ओपन करवाने के लिये नगर परिषद, कैथल मेें आवेदन किया। नगर परिषद द्वारा दिनांक 8.4.2025 को उसके शोरूम की सील ओपन कर दी।
शोरूम की सील ओपन होने उपरान्त कमल मित्तल पूर्व पाषर्द उपरोक्त उसके पास फिर से आया तथा उसे कहने लगा कि यह शोरूम तुमने गलत बनाया है मै प्रशासन से कहकर इसे तुडवा दुंगा तथा डी.सी.मैडम से कहकर तुडवाने से रोक भी सकता हूं। जिस बारे उसके द्वारा उससे दोबारा डी.सी., कैथल के नाम से 4,00,000/-रू. नकद राशी बतौर रिश्वत की मांग की है।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी अम्बाला द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी कमल मित्तल, पूर्व पार्षद, कैथल को शिकायतकर्ता से 4,00,000/- रू. नकद रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया है। एसीबी की अम्बाला की टीम द्वारा आरोपी कमल मित्तल उपरोक्त के निवास मकान न. 55, सैक्टर-19, कैथल की तलाशी की गई।
बता दें कि घर की तलाशी के दौरान आरोपी के बैड व कमरा की अलमारी से कुल 43,20,000/-रू. नकद राशी भी बरामद की गई है। यह पूरी कार्यवाही गवाहो के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।