Haryana News: हरियाणा वालो के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद को और अधिक महंगा बनाने वाले कलेक्टर दरों में 2025-26 के लिए संशोधन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थगित कर दिया है। फिलहाल प्रॉपर्टी में पहले की दरें ही इस साल लागू रहेंगी।
आदेश जारी
इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में प्रॉपर्टी के लेन-देन और स्टांप शुल्क कलेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी।
वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) FCR सुमिता मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया, हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था। हमने निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी। हमने अभी तक संशोधन पर जिलों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी हैं।
आम जनता को बड़ी राहत
बता दें कि हरियाणा में रजिस्ट्री के रेटों को लेकर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेटों में संशोधन को एक बार रोक दिया है। अब पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्री होगी।
जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्री होगी। राज्य में प्रॉपर्टी के लेन देन और स्टांप शुल्क क्लेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी।
सरकार की तरफ से सभी जिलों में करीब 4 महीने पहले कलेक्टर रेटों में संशोधन किया गया था। हालांकि नये क्लेक्टर रेटों को लेकर एक बार रोक लगा दी गई है। अब पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्री होगी। फिलहाल 2025-26 के संशोधित क्लेक्टर रेटों र रोक लगाई गई है।
दरअसल हर साल अप्रैल में नये कलेक्टर रेट लागू होते हैं। इस बार कलेक्टर रेटों में 10 से 25 फीसदी तक इजाफे का प्रस्ताव था। इसके लिए सावर्जनिक आपत्तियां भी मांगी गई थी।
बताया जा रहा है कि करीब चार महीने पहले ही संशोधन और रेटों में बढ़ोत्तरी के चलते नये कलेक्टर रेटों में बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी है। क्योंकि करीब चार महीने पहले ही जमीनों के रेट बढ़ाए गए थे। अब सरकार ने अप्रैल में होने वाले बदलाव पर रोक लगा दी है।