Haryana News: हरियाणा रोहतक में सेक्टरों में अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16 (1) एवं 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 4 में अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत प्राधिकरण की होर्टिकल्चर डिविजन के उपमंडल अभियंता देवेंद्र कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रदत्त की गई कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय स्टे अथवा स्टेटस-को आदेश पारित न किया गया हो तथा कार्य नियमानुसार हो।