Haryana Sarkar: हरियाणा सरकार ने अब निजी स्कूलो की मनमानी को लेकर सख्त होती जा रही है। सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। जहां सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, वहीं निजी स्कूलों को भी सख्त नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।
शिक्षा विभाग का आदेश जारी
हरियाणा में सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि सरकार द्वारा जारी आदेशो व नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे अभिभावकों पर प्राइवेट पब्लिशर की महंगी किताबें खरीदने का दबाव नहीं डाल सकते। इसके साथ ही, स्कूलों को 6 अहम निर्देश दिए गए है
निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस
किताबों पर नियंत्रण: आदेशानुसार केवल NCERT या CBSE से मान्यता प्राप्त किताबें ही अनिवार्य होंगी। अनावश्यक और नीति से बाहर की पुस्तकों पर रोक लगेगी।
बैग का वजन: क्लास के हिसाब से स्कूल बैग के वजन की सीमा तय की गई है, जिसका सख्ती से पालन करना होगा। भारी बैग बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हैं।
यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं: हर साल यूनिफॉर्म नहीं बदली जाएगी, सराकर ने इस प्रथा पर रोक लगाई। अभिभावकों को अधिकृत विक्रेताओं से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
पुरानी किताबों का उपयोग: स्कूलों को छात्रों को पुरानी किताबें इस्तेमाल करने से रोकने की मनाही। यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है।
शुद्ध पेयजल अनिवार्य: स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जरूरी। बच्चों को अपनी बोतल से पानी पीने के लिए बाध्य करना नियमों के खिलाफ है।
शिकायत का अधिकार: नियम तोड़ने वाले स्कूलों के खिलाफ अभिभावक शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
जारी होंगे Email व मोबाइल नंबर
शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि वे सभी निजी स्कूलों को इन गाइडलाइंस से अवगत कराएं ।
साथ ही अधिकारियों को ई-मेल और मोबाइल नंबर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभिभावक आसानी से शिकायत कर सकें। साथ ही, सरप्राइज चेकिंग के जरिए नियमों की जांच करने का आदेश भी दिया गया है।