Haryana TGT Teacher: हरियाणा में TGT टीचर को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स (TGT) के नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दिया है कि वे इसे जारी न करें।
बता दें कि जानकारी निकल कर सामने आई है कि सबसे पहले यह जुर्माना आयोग के सचिव पर लगा गया था और उन्हें जेब से भुगतान करने को कहा गया था। लेकिन बाद में सचिव को इससे मुक्त कर दिया गया।
एक साल पहले शुरु की थी भर्ती
HSSC ने यह भर्ती एक साल पहले विभिन्न विषयों के लिए शुरू की थी। परीक्षा लेने के बाद HSSC ने आंसर की जारी करते हुए आपत्तियां मांगी थी। उम्मीदवारों ने निर्धारित समय में आपत्तियां दर्ज करवाईं लेकिन आयोग ने रिजल्ट घोषित करने के बाद ही फाइनल आंसर की अपलोड कर दी थी।
इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने फाइनल आंसर की पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका डाली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने HSSC से आपत्तियों के निपटान की मूल रिपोर्ट मांगी तो केवल फोटो स्टेट की कॉपी ही पेश की गईं। इससे नाराज होकर खंडपीठ ने आयोग के सचिव पर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया था।
हाई कोर्ट का आदेश
अब इस मामले में हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 27 जुलाई 2024 को घोषित रिजल्ट के आधार पर कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके साथ ही विषय विशेषज्ञों की मूल रिपोर्ट पर विस्तृत उत्तर दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर में यह स्पष्ट करना होगा कि विशेषज्ञों की नियुक्ति कैसे की गई और उनकी योग्यता क्या थी और आपत्तियों का किस आधार पर निपटारा किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई 2025 को होनी है।